एएसआई पर भरण-पोषण भत्ता नहीं देने पर कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

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एएसआई पर भरण-पोषण भत्ता नहीं देने पर कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

:-एएसआई की पत्नी ने भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में दायर किया था वाद

:-20 जनवरी 2025 को कोर्ट ने एएसआई को सदेह उपस्थित होने का अंतिम मौका

न्यूज़96इंडिया,बिहार

सुपौल जिले के परिवार न्यायालय में चल रहे मुकदमे में पत्नी का भरण-पोषण भत्ता बंद करने पर कोर्ट ने दरभंगा में पदस्थापित एएसआई रास लाल को एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।साथ ही 20 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में उन्हें सदेह हाजिर होने का अंतिम मौका दिया गया है।
एएसआई की पहली पत्नी असलता देवी के वरीय अधिवक्ता नागेन्द्र नारायण ठाकुर ने बताया कि आवेदिका ने अपनी और अपनी दो बेटियों के मेंटनेंस के लिए साल 2014 में परिवार न्यायालय में रास लाल यादव पर वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 सितंबर 2015 को पीड़िता को तत्काल मुदकमे खर्च के तौर पर 6 हजार रुपये प्रति माह भत्ता देने का आदेश दिया। आदेश के बाद कुछ दिनों तक एएसआई ने मासिक भत्ता दिया लेकिन उसके बाद देना बंद कर दिया। इस केस में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई होनी थी।इसमें एएसआई को उपस्थित होना था लेकिन वह नहीं आए। इसपर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने रास लाल यादव पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाते हुए 20 जनवरी को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया है। कनीय अधिवक्ता विद्याकर मंडल ने बताया कि विपक्षी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण एरयिर की राशि 1.40 लाख हो गई और आवेदिका को मुकदमा के लिए भाग-दौड़ करना मुश्किल हो रहा था। इसपर कोर्ट ने एएसआई पर जुर्माना लगाया है।

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