अब रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज,उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तर्ज पर नई व्यवस्था लागू

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अब रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज,उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तर्ज पर नई व्यवस्था लागू

:-अब लोग ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। साथ ही जमीन की खरीद-ब्रिकी होने के बाद विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घट जाएगा।

न्यूज़96इंडिया,बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर दो विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। यानी यहां भी अब लोग ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं। साथ ही जमीन की खरीद-ब्रिकी होने के बाद विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घट जाएगा।

इतना ही नहीं जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय जाएगा। यहां से जमीन बेचने वाले का रकबा को घटाकर नई जमाबंदी दर्ज की जाएगी। भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए पटना और मुजफ्फरपुर के कुल तीन निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा दी गई है। इनके संपतचक, फतुहा और सकरा निबंधन कार्यालय शामिल है।

जल्द ही अन्य निबंधन कार्यालय में शुरू कर दी जाएगी ।137 निबंधन कार्यालयों अब रजिस्ट्री के में ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था : राज्य के 137 निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी की मानें तो निबंधन कार्यालय को पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इसलिए ऑनलाइन निबंधन की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में आरा, शेखपुरा, डेहरी, पूर्वी चंपारण के केसरिया निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यहां सभी काम ऑनलाइन ही होंगे। इतना ही नहीं अधिकारियों और कर्मियों का हस्ताक्षर तक डिजिटल होगा। फाइनल रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेपर पर डीड निकाला जाएगा। यह खरीदार को मिलेगा। जमीन बेचने वाले के पास इसकी छाया प्रति रहेगी। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था के तहत फर्जीवाड़ा असंभव हो जाएगा।

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