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बिहार:दहेज़ हत्या के मामले में,अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सज़ा,जुर्माना भी लगाया

On: June 28, 2025 9:54 PM
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बिहार:दहेज़ हत्या के मामले में,अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सज़ा,जुर्माना भी लगाया

 

:-किशनगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत के द्वारा ऐतिहासिक फैसला

:-दहेज हत्या मामले में दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा और जुर्माना

 

न्यूज़96इंडिया, बिहार

बिहार के किशनगंज जिला न्यायलय के जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश प्रथम अदालत ने दहेज़ एवं हत्या के मामले में दश वर्ष की सज़ा सुनाई है.

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जानकारी के अनुसार 27 जून 2025 को किशनगंज जिला न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, माननीय श्री सुरेश कुमार सिंह जी की अदालत ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए वर्ष 2021 में घटित दहेज प्रथा से जुड़े एक जघन्य हत्या कांड में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है।

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यह मामला एक युवती की दहेज के चलते हुई निर्मम हत्या से संबंधित था, किशनगंज पुलिस की जांच टीम ने घटना के बाद तत्परता से कार्रवाई करते हुए मजबूत चार्जशीट तैयार की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य, वैज्ञानिक प्रमाण तथा गवाहों के सुसंगत बयानों ने अदालत के समक्ष अपराध को प्रमाणित किया।

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जांच के दौरान किशनगंज पुलिस ने सूक्ष्मता और गंभीरता से कार्य किया एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के सुसंगत एवं सटीक बयान और अन्य ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह हत्या न केवल दहेज की मांग के कारण हुई थी, बल्कि इसमें पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद भी एक प्रमुख कारण था. अदालत ने प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर गौर करते हुए रतन लाल एवं गणेश लाल महतो को दोषी पाया और प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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इस निर्णय के तहत रतन लाल और गणेश लाल महतो को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों दोषियों पर ₹10,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। दंड की राशि अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक ₹10,000 पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

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यह निर्णय न्याय प्रणाली में आमजन की आस्था को और मजबूत करता है तथा दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक सशक्त संदेश देता है। किशनगंज पुलिस व अभियोजन पक्ष की सतर्कता, समर्पण एवं पेशेवर कार्यशैली इस फैसले में निर्णायक साबित हुई।

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