शराब तस्करी मामले में आठ साल की सजा व जुर्माना
न्यूज़96इंडिया,बिहार
सुपौल जिले के विशेष न्यायाधीश उत्पादन वन अभिषेक कुमार मिश्र की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में सोमवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने भीमपुर थाना कांड संख्या 75/20 और सत्रवाद संख्या 973/20 में किशनगंज जिले के लहरा फुलवारी वार्ड 8 निवासी मनीरउद्दीन उर्फ मनीर उर्फ भोला को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 2018 की धारा 30 (ए) एवं 41 के तहत आठ-आठ की सजा और एक-एक लाख का जुमार्ना लगाया। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी और जेल में बिताई गई अवधि का सजा की अवधि में समोयाजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ब्रज लाल मुखिया और बचाव पक्ष से संजय कुमार ने बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 12 दिसंबर को ही शराब तस्करी में गोपाल को दोषी माना था। पूरे मामले में एसपी शैशव कुमार के निर्देशन में अभियोजक कोषांग द्वारा छह लोगों की गवाही कराई गई थी।
गिट्टी लदे ट्रक से पकड़ाई थी विदेशी शराब की खेपः भीमपुर थाना क्षेत्र में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने गिट्टी लदे ट्रक से अरूणाचल प्रदेश निर्मित 411.300 मिली लीटर विदेशी शराब जब्त की थी।
शराब के ऊपर गिट्टी लादकर उसे कहीं ले जाया जा रहा था। लेकिन गुप्त सूचना पर भीमपुर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने ट्रक चालक बरजहान अली, खलासी बदरूद्दीन और ट्रक मालिक मनीरउद्दीन उर्फ भोला के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। तत्काल ट्रक चालक और खलासी को जेल भेजा था और उनके पास से पुलिस ने 6700 रुपये भी बरामद की थी। जांच के बाद केस आईओ ने ट्रक मालिक के खिलाफ 30 नवंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। इसी मामले में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।