इंदौर 14 मई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने पर मोती तबेला निवासी कुख्यात अपराधी गौरव पिता बाबू भाट को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव भाट वर्ष 2006 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार रखने, अवैध वसूली, धोखाधड़ी, घर में घुसकर मारपीट, अवैध शराब बिक्री तथा प्राणघातक हमला जैसे गंभीर अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
कुख्यात अपराधी गौरव पिता बाबू भाट की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु पूर्व में उसके विरुद्ध धारा 110 जाफौ एवं जिला बदर जैसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई थीं, किंतु उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया तथा वह लगातार अपराध करता रहा।उसकी गतिविधियों से आम नागरिकों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण व्याप्त था।लोग उसके विरुद्ध शिकायत करने एवं गवाही देने से भी डरते हैं।
पुलिस को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि आरोपी एवं उसके सहयोगियों द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाकर राहगीरों, दुकानदारों एवं आम नागरिकों को धमकाया जा रहा है।
सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा कई बार दबिश दी गई, किंतु आरोपी शातिर एवं चालाकी से मौके से फरार हो जाता था। दिनांक 19, 20 व 21 अप्रैल,2026 को थाना पंढरीनाथ क्षेत्र के मोती तबेला एवं जयरामपुर कॉलोनी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने आरोपी की गतिविधियों के संबंध में भय एवं असुरक्षा व्यक्त की।
लोगों ने बताया कि आरोपी गौरव पिता बाबू भाट द्वारा लगातार धमकाने, डराने एवं मारपीट की घटनाओं के कारण व्यापारी, महिलाएँ, बच्चे एवं राहगीर स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित हो गया है।
आरोपी की निरंतर आपराधिक गतिविधियों, लोक व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वाले एवं आमजन में भय का वातावरण निर्मित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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