श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ ले असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक

By Gaurav Kabir

Published on: May 16, 2026

सिवनी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत पात्र श्रमिकों के पंजीयन किए जा रहे हैं।योजना के

सिवनी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत पात्र श्रमिकों के पंजीयन किए जा रहे हैं।योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक जैसे ऑटो एवं रिक्शा चालक, सफाईकर्मी, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, मोची, धोबी, नाई, घरेलू श्रमिक, कृषि कार्य में नियोजित श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा स्वरोजगार से जुड़े मजदूर प्राप्त कर सकते हैं।

योजना हेतु पात्रता के अनुसार श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा एनपीएस का लाभार्थी नहीं होना चाहिए तथा आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। साथ ही मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।योजना अंतर्गत श्रमिकों को आयु के अनुसार प्रतिमाह 55 रुपये से 200 रुपये तक अंशदान जमा करना होगा।

श्रमिक द्वारा जमा की गई राशि के बराबर अंशदान भारत सरकार द्वारा भी उनके खाते में जमा किया जाएगा।पंजीयन हेतु श्रमिक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते की पासबुक आवश्यक होगी। इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा एमपी ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से योजना में पंजीयन करा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए श्रम पदाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कचहरी चौक, पुरातत्व विभाग कक्ष, सिवनी में संपर्क किया जा सकता है।

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