सिवनी:जिले के पांचों नगरीय निकायों की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन करने तथा अपात्र, मृत या दोहरे नामों को हटाने के लिए 25 जून 2026 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।संबंधित वार्डों के दावा-आपत्ति केंद्रों पर प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारूप ER-1 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु अथवा अन्य जानकारी में त्रुटि होने पर प्रारूप ER-3 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है।
इसी प्रकार, यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, वह संबंधित क्षेत्र का निवासी नहीं रह गया है अथवा उसका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो ऐसे मामलों में प्रारूप ER-2 के माध्यम से नाम विलोपन के लिए आवेदन किया जा सकता है।प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संबंधित दावा-आपत्ति केंद्रों पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम सही एवं अद्यतन रूप से दर्ज है।
अधिकारियों ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो वह स्वेच्छा से इसकी जानकारी दें, ताकि उसका नाम केवल एक वैध स्थान पर ही रखा जा सके।प्रशासन का कहना है कि एक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है। इसलिए सभी नागरिक इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
Jansampark Madhya Pradesh Chief Electoral Officer Madhya Pradesh #seoni







No comments yet. Be the first to comment!