मध्य प्रदेश :सिवनी/जिले में लोक शांति, कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नेहा मीना ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अनावेदक मो. हामिद निवासी गांधीबाग, नागपुर (महाराष्ट्र) को तीन माह के लिए जेल में निरुद्ध किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, आरोपी पर बकरीद पर्व के दौरान गौवंश वध की योजना बनाकर जिले की सांप्रदायिक सौहार्द एवं लोक शांति को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस की तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुर्बानी के लिए लाए गए सात गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराकर गौशाला भेजा गया।
प्रतिवेदन अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली सिवनी में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के तहत प्रकरण दर्ज है। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 2025 के एक सांप्रदायिक प्रकरण में भी उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होना बताया गया है।
कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन, उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं पुलिस रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत जिला दण्डाधिकारी ने यह पाया कि संबंधित व्यक्ति की स्वतंत्र गतिविधियां जिले की लोक व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं।
आगामी मोहर्रम, मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जिले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत आरोपी को तत्काल निरुद्ध करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल निरुद्ध कर आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए जेल में रखा जाएगा।
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