बिहार में ISTP हुआ अनिवार्य: बक्सर जिला प्रशासन ने खनिज वाहनों के लिए जागरूकता अभियान किया शुरू

By Gaurav Kabir

Published on: June 8, 2026

​बक्सर। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत, बिहार राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज (जैसे बालू, गिट्टी, स्टोन डस्ट) लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट

​बक्सर। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत, बिहार राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज (जैसे बालू, गिट्टी, स्टोन डस्ट) लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था को 10 जून 2026 से अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार और खनिज व्यवसायियों को जागरूक करने के उद्देश्य से, आज बक्सर के समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी, श्रीमती साहिला द्वारा एक विशेष जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

​इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने खनिज परिवहन को पूर्णतः पारदर्शी बनाने, राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करने और अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

​जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी, बक्सर ने बताया कि यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों, प्रमुख चेक पोस्टों और महत्वपूर्ण मार्गों पर भ्रमण करेगा। वाहन का मुख्य कार्य वाहन स्वामियों, चालकों, परिवहनकर्ताओं और खनिज व्यवसायियों को ISTP पोर्टल पर निबंधन, ट्रांजिट पास प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया, निर्धारित शुल्क और अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है।

​पदाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि 10 जून 2026 के बाद बिना वैध इंटर स्टेट ट्रांजिट पास और आवश्यक दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे समय रहते ISTP पोर्टल पर अपना निबंधन सुनिश्चित करें और खनिज परिवहन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें।

​कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त बक्सर, अपर समाहर्त्ता बक्सर, जिला खनन पदाधिकारी बक्सर एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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