महामहिम राष्ट्रपति का कूनो नेशनल पार्क आगमन कलेक्टर की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

By Gaurav Kabir

Published on: अभी-अभी

श्योपुर-महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के 21 जून को श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क आगमन को लेकर तैयारियां जारी है। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के दो दिवसीय भ्रमण

श्योपुर-महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के 21 जून को श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क आगमन को लेकर तैयारियां जारी है। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत एवं एसडीएम श्री गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय जैन एवं श्री विजय शाक्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने निर्देश दिये कि जिन अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में दायित्व सौपे गये है, वे उन दायित्वों को निर्वहन सुनिश्चित करें।

महामहिम राष्ट्रपति जी के रात्रि विश्राम को लेकर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें, इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहेंगे तथा पीडब्ल्यूडी द्वारा बेरीकेटिंग सुनिश्चित की जायेगी, इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि कूनो रेस्टहाउस के आसपास के इलाके में साफ-सफाई कराई जायें और पूरे क्षेत्र को सेनेटाईज किया जायें। अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जायें और प्रोटोकॉल अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जायें। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति जी 21 जून को अपरान्ह 03 बजे के लगभग श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगी तथा रात्रि विश्राम करेंगी।

महामहिम राष्ट्रपति जी 22 जून को प्रातः 10 बजे कूनो नेशनल पार्क से प्रस्थान करेंगी। कराहल-विजयपुर नो फ्लाइंग जोन घोषितकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री शीला दाहिमा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए अनुभाग क्षेत्र कराहल एवं विजयपुर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

भारतीय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ दिनांक 20 जून 2026 से 22 जून 2026 तक संपूर्ण अनुभाग कराहल एवं विजयपुर क्षेत्र को ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बलून गतिविधियों के लिये प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार कोई भी एजेंसी, संस्था, व्यक्ति बिना पूर्व स्वीकृति के ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बलून का उपयोग नहीं करेगा। आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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