राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के बैतूल प्रवास के दौरान ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध,राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के 18 जून को प्रस्तावित बैतूल प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के प्रवास कार्यक्रम के दौरान लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, बैतूल में आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम सहित अन्य निर्धारित स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) एवं ड्रोन के उड़ान संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के तहत 18 जून 2026 को प्रातः 6 बजे से अपराह्न 6 बजे तक बैतूल अनुविभाग क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, यूएवी अथवा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एहतियातन लागू किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए ड्रोन या यूएवी का संचालन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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