सिवनी (Seoni News): मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने एक घूसखोर कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्यालय अपर कलेक्टर लखनादौन में रीडर के पद पर पदस्थ सहायक ग्रेड-03 श्री माधव प्रसाद तिवारी को जबलपुर लोकायुक्त (Jabalpur Lokayukta) की टीम ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया था।
राजस्व प्रकरण में मांगी थी घूस:
प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायालय अपर कलेक्टर लखनादौन में चल रहे एक राजस्व प्रकरण (Revenue Case) को लेकर आवेदक से रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से 16 जून को जिला मुख्यालय सिवनी में दबिश दी और श्री तिवारी को 20,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया।
कलेक्टर ने माना गंभीर कदाचार, किया सस्पेंड:
शासकीय कार्यों के एवज में रिश्वत लेना मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, सिवनी कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के प्रावधानों के तहत आरोपी रीडर माधव प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
निलंबन अवधि में यहाँ रहेगा मुख्यालय:
निलंबन के आदेशानुसार, श्री तिवारी का मुख्यालय अब तहसील कार्यालय कुरई निर्धारित किया गया है। निलंबन काल के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्रभार में किया गया बदलाव:
भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे श्री तिवारी के निलंबन के बाद विभागीय कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए उनके कार्यों का संपूर्ण प्रभार उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्री मदन कुमरे को सौंप दिया गया है। श्री कुमरे अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आगामी आदेश तक इस प्रभार को भी अस्थायी रूप से संभालेंगे।







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