जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन, औरंगाबाद द्वारा जिले में संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, होटल, लॉज एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के निदेशानुसार हालिया गंभीर अग्निकांड की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 एवं बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) के मार्गदर्शन में जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्रीमती प्रभा कुमारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सुश्री अंतरा कुमारी एवं अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी श्री रामाकांत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अग्नि सुरक्षा प्रबंधन ऑडिट कराया गया।इस विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले परिसरों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए सीलिंग नोटिस निर्गत किए गए।
साथ ही जिले में संचालित सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस एवं अन्य आवासीय/लॉजिंग प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विधिवत अनुमतियों के प्रमाण सहित एलपीजी सिलिंडरों के उपयोग से संबंधित अनिवार्य स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
इसी क्रम में आज दिनांक 06 जून 2026 को जिले में संचालित नवजात शिशु चिकित्सा केन्द्र, क्लब रोड, औरंगाबाद, आस्था नर्सिंग होम, एम.जी. रोड, औरंगाबाद सहित अन्य 05 नर्सिंग होम्स/अस्पतालों एवं 02 होटलों का विस्तृत निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान—
अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं संचालन क्षमता
आपातकालीन निकास व्यवस्था
सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता
अग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था
भवनों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थितिका गहन आकलन किया गया तथा संबंधित संस्थानों को निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनजीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी!







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