धारा 163 के तहत कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने जारी किए सख्त आदेश
श्योपुर। जिले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत अब श्योपुर जिले में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अगर कोई व्यक्ति, संगठन या संघ किसी भी प्रकार का आयोजन करना चाहता है, तो उसे कार्यक्रम से कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को लिखित आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी।
कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में ‘नो-एंट्री’
कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार:
- कलेक्ट्रेट और संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
- इस प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होने पर रोक रहेगी।
- इस दायरे में कोई भी धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा या ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- कार्यक्रम का समय और निश्चित स्थान।
- संभावित रूप से शामिल होने वाले लोगों की संख्या।
- सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं।
हथियार और विस्फोटक ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, जिले में कोई भी व्यक्ति (चाहे वह लाइसेंसधारी ही क्यों न हो) किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क या सभा में लाठी, डंडा, भाला, फरसा, कुल्हाड़ी, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी सशस्त्र जुलूस में भाग लेगा और न ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित करेगा।
अनुमति के लिए आवेदन में देनी होगी ये जानकारियां:
यदि कोई संगठन रैली या प्रदर्शन करना चाहता है, तो 48 घंटे पहले दिए जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित बातें स्पष्ट करनी होंगी:
- आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- कार्यक्रम का समय और निश्चित स्थान।
- संभावित रूप से शामिल होने वाले लोगों की संख्या।
- सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जांच-पड़ताल के बाद केवल निर्धारित किए गए स्थल पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी।
उल्लंघन करने पर होगी जेल
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







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