अब बिहार में इंटर स्टेट ट्रांजीट पास हुआ ज़रूरी,पूर्णियां में डीएम ने दिया आदेश

By Gaurav Kabir

Published on: अभी-अभी

पूर्णिया जिला में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के वाहन स्वामियों एवं चालकों तथा परिवहन-कर्ताओं को खान एवं भूतत्व विभाग पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में 10 जून से

पूर्णिया जिला में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के वाहन स्वामियों एवं चालकों तथा परिवहन-कर्ताओं को खान एवं भूतत्व विभाग पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में 10 जून से बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज बालू, पत्थर आदि लदे सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेने से संबंधित बैठक का आयोजन सोमवार को जिला पदाधिकारी सह समाहर्ता के आदेश के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर ट्रांजिट पास रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी बैठक का आयोजन महानंदा सभागार पूर्णिया आहूत की गई।

उक्त बैठक में पूर्णिया जिला के विभिन्न कार्य विभागों के संवेदक एवं ट्रांसपोटर के ऑनर एवं प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया।

उन्हें अवगत कराया गया कि
बिहार राज्य में अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले वाहनों का ISIP पोर्टल पर पंचीकरण कराना अनिवार्य है।

वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन का तत्काल पंजीकरण http://istp.bihar.gov.in पर कराना आवश्यक होगा।

http://istp.bihar.gov.in

पंजीकरण करने पर बने Login id/Password का उपयोग कर वाहन मालिक Login कर सकेंगे।

अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के स्रोत से परिवहन चालान निर्गत होने के 6 घंटे के अन्दर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य है। ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाईन भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।

ISTP चालान की वैधता खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगा।

बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर ट्रांजिट पास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :-

खनिज परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के साथ-साथ अन्य राज्यों से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य है।

खनिज परिवहन के दौरान दोनों चालान (ट्रांजिट पास एवं वैध खनिज परिवहन चालान) रखा जाना अनिवार्य है। जाँच के क्रम में से कोई भी एक चालान नहीं पाये जाने पर बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अन्तर्गत जब्त कर दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

अवैध खनिज परिवहन के लिए जब्त वाहन जुर्माना भुगतान के पश्चात् ही विमुक्त हो सकेगा।बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर 60 रू०/MT (परिवहन चालान में खनिज की मात्रा वजन में अंकित रहने पर) अथवा 85 रू०/ घनमीटर (परिवहन चालान में खनिज की मात्रा आयतन में अंकित रहने पर) की दर पर दिनांक 10.06.2026 से ट्रांजिट पास अनिवार्य किया गया है।

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