मध्य प्रदेश:अनियमितताऐं पाए जाने पर 08 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

By Gaurav Kabir

Published on: May 23, 2026

मध्य प्रदेश :सिवनी औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि शासन के आदेशानुसार एवं कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में संचालित दवा

मध्य प्रदेश :सिवनी औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि शासन के आदेशानुसार एवं कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में संचालित दवा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत 08 दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर क्रमश:-

संदीप मेडिकल स्टोर्स, बोरीकलां – 07 दिवस के लिए

आयुष मेडिकल स्टोर्स, बोरीकलां – 07 दिवस के लिए

परिहार मेडिकल स्टोर्स, धोबीसर्रा – 05 दिवस के लिए

वरदान मेडिकल स्टोर्स, सिवनी – 05 दिवस के लिए

अल्फा मेडिकल स्टोर्स, सिवनी – 07 दिवस के लिए

न्यू रजा मेडिकल स्टोर्स, सिवनी–05 दिवस के लिए

शारदा मेडिकल स्टोर्स, घंसौर – 05 दिवस के लिए

राज मेडिकल स्टोर्स, बंडोल – 07 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

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