शिवपुरी:मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना 2026-27 के लिये आवेदन आमंत्रित

By Gaurav Kabir

Published on: 1 घंटे पहले

मध्य प्रदेश, शिवपुरी :मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना 2026-27 के लिये आवेदन आमंत्रित मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना 2026-27 के लिये इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदक/हितग्राही निर्धारित पोर्टल http://Samast.mponline.gov.in

मध्य प्रदेश, शिवपुरी :मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना 2026-27 के लिये आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना 2026-27 के लिये इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदक/हितग्राही निर्धारित पोर्टल

http://Samast.mponline.gov.in

पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त योजना के लिये आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये आवेदन कार्यालयीन समय में कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में सम्पर्क कर सकते है।

मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना
इस योजना में केवल विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु वर्ग के व्यक्तियों को नवीन स्वरोजगार की स्थापना के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण राशि प्रदाय करायी जाएगी।

सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार से 1 लाख रुपये तक की परियोजना सीमा रहेगी। आवेदक की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष, आयु सीमा आयकर दाता न हो, आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

आवश्यक दस्तावेज:-


जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी., बैंक खाते की पासबुक, फोटो, शपथ पत्र आदि। शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं है। वित्तीय सहायता अंतर्गत ऋण पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रूपए तथा बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान ऋण का नियमित भुगतान समय सीमा में करने की शर्त पर दिया जाएगा।

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