जिलाधिकारी ने पशु बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का दिया निर्देश,पशुपालकों को मात्र ₹289 में मिलेगा ₹50 हजार तक का बीमा लाभ

By Gaurav Kabir

Published on: अभी-अभी

03 जून, 2026 को स्थानीय डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा श्री अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित कृषि टॉस्क फोर्स की बैठक में निर्देश दी गई।बैठक में जिला पदाधिकारी ने

03 जून, 2026 को स्थानीय डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा श्री अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित कृषि टॉस्क फोर्स की बैठक में निर्देश दी गई।बैठक में जिला पदाधिकारी ने पशुपालकों के हित में संचालित पशु बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र पशुपालक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

बैठक के आलोक में जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा ने जानकारी दी कि जिले में दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना संचालित है, जिसके तहत प्रत्येक पशु का अधिकतम ₹50,000 तक का बीमा कराया जा सकता है। इस बीमा पर देय कुल प्रीमियम ₹1,155 है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाती है। फलस्वरूप पशुपालकों को केवल ₹289 का भुगतान करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक पशुपालक विभागीय वेबसाइट [dairy.bihar.gov.in](https://dairy.bihar.gov.in?utm_source=chatgpt.com)

https://dairy.bihar.gov.in?utm_source=chatgpt.com

पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक पशुपालक अधिकतम चार दुधारू पशुओं का बीमा करा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर विभागीय दूरभाष संख्या 9471007445 अथवा जिला गव्य विकास कार्यालय, मधेपुरा से संपर्क किया जा सकता है।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाई जाए, ताकि पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके।

जनहित में जारी।जिला जनसंपर्क कार्यालय, मधेपुरा।Information & Public Relations Department, Government of Bihar

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