इंदौर में फायर सेफ्टी पर प्रशासन का महा-एक्शन: नियमों की अनदेखी पर 13 से अधिक कोचिंग और संस्थान सील

By Gaurav Kabir

Published on: अभी-अभी

इंदौर में फायर सेफ्टी नियमों (Fire Safety Rules) का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर भंवरकुआं और गीता भवन क्षेत्र में कैटेलाइजर, रेज़ोनेंस सहित 13 से अधिक कोचिंग और प्रतिष्ठान सील किए गए।

बड़ी कार्रवाई:फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर इंदौर प्रशासन सख्त, 13 से अधिक संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए किया गया सील


इंदौर 23 जून 2026
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा सोमवार को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में तथा लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद इंदौर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में भंवरकुआं और गीता भवन क्षेत्र में एक ही दिन में 13 से अधिक संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया।
प्रशासनिक टीम ने सबसे पहले भंवरकुआं स्थित कैटेलाइजर कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। यहां फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं। जांच के दौरान आग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं मिले और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। इसके पश्चात एसडीएम श्री घनश्याम धनगर के नेतृत्व में टीम रेज़ोनेंस कोचिंग सेंटर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि संस्थान को करीब तीन माह पूर्व नोटिस जारी कर खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी सुधार नहीं किया गया। फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी पर विभागीय कार्रवाई की गई। कार्रवाई का दायरा केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रहा। फायर सेफ्टी विभाग की टीम माखनवाला रसोई रेस्टोरेंट भी पहुंची, जहां फायर ऑडिट नहीं कराया गया था। नोटिस के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान जलती भट्टी के समीप बड़ी मात्रा में कोयला रखा मिला, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। टीम ने मौके पर अनियमितताओं का परीक्षण कर कार्रवाई की।
इसी तरह रामानुजन कोचिंग सेंटर पर भी कार्रवाई की गई। जहां नोटिस के बावजूद सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे। प्रशासन ने संस्थान को सील कर दिया। इसी दौरान बेसमेंट में संचालित एक अवैध ऑटो सेंटर को भी बंद कराया गया। इसके बाद मेडिकोज करियर इंस्टीट्यूट की जांच में भवन जर्जर हालत में पाया गया तथा वहां भी फायर सेफ्टी उपकरण अनुपस्थित मिले। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए संस्थान को सील कर दिया गया। श्री धनगर ने बताया कि भंवरकुआं और गीता भवन क्षेत्र में पूरे दिन चली इस कार्रवाई के दौरान 13 से अधिक संस्थानों की जांच की गई और गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उन्हें सील किया गया। उन्होंने कहा कि लखनऊ की त्रासदी के बाद इंदौर में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि शासन के आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम लगातार बड़े भवनों, कोचिंग संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। अब तक 70 से अधिक भवनों को फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने पर सील किया जा चुका है। कलेक्टर श्री वर्मा ने भवन संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे मानकों के अनुरूप फायर सेफ्टी व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
एसडीएम श्री घनश्याम धनगर के नेतृत्व में जूनी इंदौर क्षेत्र में विभिन्न कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी संसाधनों की सघन जांच की गई। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अधिकारियों, फायर सेफ्टी ऑफिसर एवं नगर निगम इंदौर के संयुक्त दल द्वारा की गई। इस अभियान में तहसीलदार श्री राकेश सस्तिया तथा श्री कमलेश कुशवाह, नायब तहसीलदार श्री अशोक परमार, भवन अधिकारी श्री अंकेश बिरथरे, श्री शैलेंद्र मिश्रा तथा श्री राहुल रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी के आवश्यक संसाधन एवं सुरक्षा मानकों का पालन अधूरा पाया गया। इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नालंदा परिसर, स्टडी आईएएस, माईंड कोचिंग क्लासेस, उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, अड्डा, विनायक, स्टडी आईक्यू, इंस्पायर लाइब्रेरी, ईरा लाइब्रेरी, गुरुकुल क्लासेस, श्री जी लाइब्रेरी, सारथी लाइब्रेरी, केटेलाइजर कोचिंग संस्थान, नुकलियम कोचिंग संस्थान, रामानुजन कोचिंग संस्थान, आयाम कोचिंग संस्थान, मक्खन वाला होटल, इकरथ कोचिंग संस्थान सहित अन्य परिसरों में कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान कुल 13 भवनों को सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने के कारण सील किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन सुनिश्चित करना जनहित एवं जनसुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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