मध्य प्रदेश:इंदौर 1040 बोतल पैकेज्ड पेयजल जब्त, जांच हेतु नमूने लिए गए

By Gaurav Kabir

Published on: अभी-अभी

इंदौर,24 मईकलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेय पदार्थों एवं खुले बाजारों में विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच


इंदौर,24 मई
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेय पदार्थों एवं खुले बाजारों में विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम टिकरिया राव स्थित एक्वा विंग पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर पर कार्रवाई की गई।


निरीक्षण के दौरान मौके पर यश प्रेमचंदानी उपस्थित मिले। जांच में पाया गया कि प्रिंटिंग मशीन खराब होने के कारण पानी की बोतलों पर बैच नंबर एवं निर्माण/उपयोग संबंधी आवश्यक जानकारी अंकित नहीं की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पानी के नमूने जांच हेतु लिए गए तथा बिना बैच एवं दिनांक अंकित 1040 बोतलें मौके से जब्त की गईं। साथ ही संबंधित विक्रेता का कारोबार प्रिंटिंग मशीन पुनः चालू होने तक तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया।


कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण कार्रवाई के दौरान लगातार यह पाया जा रहा है कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन उपलब्ध नहीं होता या उपलब्ध लाइसेंस संबंधित खाद्य कारोबार की प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि वे वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन प्राप्त कर ही खाद्य कारोबार संचालित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन को प्रतिष्ठान में स्पष्ट एवं उचित स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए।
कलेक्टर श्री वर्मा ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया जाता अथवा किसी प्रकार की अनियमितता या मिलावट प्रतीत होती है, तो उसकी शिकायत कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181 पर अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा त्वरित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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