पेंच के दो रिसॉर्टों पर खाद्यसुरक्षा विभाग की कार्रवाई, एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर नोटिस जारी

By Gaurav Kabir

Published on: 12 घंटे पहले

निरीक्षण के दौरान तुली टाइगर रिजॉर्ट में वेज एवं नॉनवेज खाद्य सामग्री को एक ही स्थान पर रखने, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का भंडारण करने, एक्सपायरी खाद्य सामग्री से भोजन तैयार किए जाने तथा बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री संग्रहित पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।

सिवनी/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पेंच क्षेत्र स्थित रिसॉर्टों का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान तुली टाइगर रिजॉर्ट में वेज एवं नॉनवेज खाद्य सामग्री को एक ही स्थान पर रखने, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का भंडारण करने, एक्सपायरी खाद्य सामग्री से भोजन तैयार किए जाने तथा बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री संग्रहित पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।

इसी प्रकार आकर्ड वाइल्ड लाइफ पेंच रिसॉर्ट से जांच हेतु बेसन का नमूना लिया गया। साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।

निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों के खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण एवं उपयोग सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

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