पटना:नाव परिचालन में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले नावों संचालकों तथा नाविकों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई

By Gaurav Kabir

Published on: 3 घंटे पहले

जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को नदियों में नावों के परिचालन के लिए तय मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया

जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को नदियों में नावों के परिचालन के लिए तय मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है।

अधिकारीसमाहरणालय स्थित सभागार में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने नाव परिचालन में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले नावों संचालकों तथा नाविकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। अधिकारीद्वय ने कहा कि जन-सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ओवरलोडिंग या अवैध परिचालन करने वालों के विरूद्ध सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी को अभियान चलाकर नावों का निबंधन कराने का निदेश दिया गया है। इसके लिए अंचलवार रोस्टर तैयार किया जा रहा है। निबंधन अभियान के बाद जो भी नाव बिना निबंधन के परिचालन होते पाया जाएगा उसे जप्त किया जाएगा तथा उसके संचालक/नाविक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को नावों के निबंधन की शर्तों यथा कैरियिंग कैपेसिटी, सेफ्टी उपकरणों एवं सामानों की व्यवस्था आदि का उल्लंघन करने वाले नाव मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नदियों में नावों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी नावों का निबंधन अनिवार्य है। सुरक्षा के मद्देनजर यह भी अनिवार्य है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोग न बैठें और लाइफ जैकेट की उपलब्धता हो। निबंधन से पूर्व मोटर यान निरीक्षक (एमवीआई) द्वारा जांच की जाएगी।

मापदंडों का उल्लंघन करने वाले नाव स्वामियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी अपील है कि वे नावों से सवारी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही करें। अंचल अधिकारियों को लगातार पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पटना जिला अन्तर्गत विभिन्न अंचलों के घाटों यथा दीघा पाटीपुल घाट, पर्यटन घाट, जेपी सेतु पूर्वी, मीनार घाट, कलेक्ट्रेट घाट, गाँधी घाट, कंगन घाट, गायघाट, कच्ची दरगाह घाट, नासरीगंज घाट, हल्दी छपरा घाट, उमानाथ घाट, सीढ़ी घाट इत्यादि विभिन्न घाटों पर लोगों का आवागमन नाव के माध्यम से किया जाता है।

निरीक्षण के क्रम में देखा जा रहा है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठा कर, मवेशियों तथा छोटे-बड़े वाहनों को लाद कर परिचालन किया जा रहा है, जो मानक संचालन प्रक्रिया के प्रतिकूल है तथा ऐसी स्थिति में दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसे रोकने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को बडे-बड़ घाटों पर नाव संचालकों/नाविकों के साथ बैठक कर निर्धारित नियमों के बारे में बताने तथा इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन कराने का निदेश दिया।

अपेक्षाकृत कम बडे घाटों पर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा नाव संचालकों के साथ बैठक की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य घाटों पर आपदा प्रबंधन का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इन कक्षों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गोताखोर एवं अन्य तैनात रहेंगे।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से नाव परिचालन के लिए तय मानकों के बारे में लगातार उद्घोषणा की जाएगी। जनता को सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा।

नावों के सुरक्षित परिचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निदेश निर्गत किया गया हैः-

(1) निबंधित निजी/सरकारी नाव का परिचालन सूर्यास्त के बाद एवं सूर्याेदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाय। इसका उल्लंघन करने वाले नाव मालिकों/नाविकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाय।

(2) यह सुनिश्चित करेगें कि क्षेत्र में बिना निबंधन के किसी भी नाव का परिचालन नहीं होने पाये।

(3) नाविक के द्वारा नाव पर क्षमता से अधिक सवारी को किसी भी परिस्थिति में नहीं बैठने दिया जाय।

(4) अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित घाटों से ही नाव का परिचालन कराया जाय। खतरनाक घाटों को चिन्हित कर उन घाटों से नाव परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाय।

(5) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक नाव में क्षमता के अनुरूप लाईफ जैकेट, लाईफ ब्यॉय, फर्स्ट एड किट, रस्सी सहित अन्य बचाव उपकरण उपलब्ध हो तथा नाव पर निम्नलिखित विवरणी अवश्य अंकित करेंगेः-

(i) नाविक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर

(ii) नाव का निबंधन संख्या

(iii) नाव की क्षमता (लोड कैपेसिटी)

(iv) नाव के साथ प्रतिनियुक्त प्रशिक्षित गोताखोर का नाम एवं पता

(6) आँधी, तूफान, तेज हवा इत्यादि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में नाव परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि उपर्युक्त मापदंडों से संबंधित प्रचार-प्रसार/चेतावनी पटना स्मार्ट सिटी/अन्य विभागों द्वारा विभिन्न घाटों पर स्थापित पीए सिस्टम एवं अन्य घाटों पर अंचलाधिकारी के माध्यम से कराया जाय।जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नाविकों के साथ बैठक कर उक्त आदेश से अवगत करायेंगे तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत ओवरलोडेड नाव के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगायेंगे। इसके साथ ही नियमित अंतराल पर निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अपने अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को देते हुए उसकी एक प्रति जिला आपदा शाखा, पटना को भी देंगे।

जिलाधिकारी ने सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं दिये गये निदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही मौसम प्रतिकूल रहने पर नाव परिचालन को प्रतिबंधित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा बंगाल फेरी एक्ट, 1885 के अधीन बिहार आदर्श नौका नियमावली-2011 एवं अन्य विभागीय दिशा-निदेशों के आलोक में अंचलवार कैम्प निर्धारित करते हुए नौकाओं के निबंधन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला आपदा शाखा, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे। अपर जिला दंडाधिकारी (आपदा प्रबंधन), पटना को नाव के सुरक्षित परिचालन हेतु कृत कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण करने एवं जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसओपी के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

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